मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने लोक अदालत में 12,41,617 दोषी छोटे-बड़े वाहन चालकों से 17 करोड़ 47 लाख 5 हजार 650 रुपए पेंडिंग जुर्माना वसूला है। बता दें कि इस शनिवार यानी 28 जुलाई तक लंबित ई-चालान के 1,241,617 मामलों का निपटारा किया गया है, क्योंकि वाहन चालक लोक अदालत में पेश होने से डरते थे। पिछले 15 दिनों में ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बकाया जुर्माना वाले ड्राइवरों को प्री-लिटिगेशन नोटिस भेजा था।
एक वरिष्ठ यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि हालांकि लोक अदालतों की प्रक्रिया धीमी है, लेकिन पिछले वर्ष और पांच लोक अदालत सत्रों के माध्यम से ई-चालान में 420 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। जिससे 2016 से कुल लंबित चालान का 50% की वसूली दर हासिल हुई है, जो कि 978 करोड़ रुपए है। यातायात अधिकारी ने कहा कि जुर्माना वसूलने का प्राथमिक उद्देश्य वाहन चालकों के बीच अनुशासन लागू करना है। जिससे शहर में यातायात की स्थिति बेहतर होगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हिट एंड रन के मामले बढ़े है। जिससे यातायात व्यवस्था पर भी सवाल उठे है। इसे कम करने के लिए यातायात पुलिस अब सख्त रूख अपना रही है। लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ चालानी कार्रवाई में भी तेजी आई है।
प्री-लिटिगेशन नोटिस भेजा
सितंबर 2021 में राज्य राजमार्ग पुलिस ने लंबे समय से बकाया राशि वाले वाहन चालकों को टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए प्री-लिटिगेशन नोटिस भेजकर लोक अदालत का रुख किया। 2023 तक पूरे महाराष्ट्र में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले एक करोड़ से ज़्यादा वाहनों के मालिकों को प्री-लिटिगेशन नोटिस भेजे थे।
लोक अदालत में उपस्थित होने कहा
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यातायात पुलिस ने प्री-लिटिगेशन नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिससे वाहन चालकों से उनके लंबित ई-चालान का भुगतान करने या लोक अदालत में उपस्थित होकर बकाया राशि का निपटान करने के लिए कहा गया है। वाहन चालकों को पीडीएफ प्रारूप में नोटिस डाउनलोड करने के लिए लिंक के साथ एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त होता है। जो वाहन मालिक लोक अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें अदालती कार्रवाई और अधिक जुर्माने का सामना करना पड़ता है।