
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है, यह पीड़ित परिवार की उस याचिका पर है जिसमें अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी में सुनवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीड़ित परिवार की ओर से अलग से याचिका दाखिल की गई है. जमानत रद्द करने की मांग पर को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि आसमान नहीं फट रहा है.
मध्य प्रदेश के भोपाल में 33 साल की कॉरपोरेट प्रोफेशनल और पूर्व अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की 12 मई को मौत हुई थी. ट्विशा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली थीं. इसके बाद ट्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर कई आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि उनकी बेटी की मौत के लिए वे जिम्मेदार हैं
वहीं, ससुराल पक्ष का दावा है कि ट्विशा नशे की लत से जूझ रही थीं. अब देश की सर्वोच्च अदालत ने ट्विशा शर्मा से जुड़े संवेदनशील मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है.
मध्यप्रदेश में हुई चर्चित ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी एम पंचोली की बेंच सुनवाई की. SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी.
वही, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पीड़ित परिवार की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है
ट्विशा मौत मामले में गिरफ्तारी पर क्या बोले एडिशनल पुलिस कमिश्नर?
भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी पति समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अनिल मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पूछताछ से जुड़ी जानकारी फिलहाल गोपनीय रखी गई है. ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है. मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध था और कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

