अंतिम सप्ताह के प्रस्ताव पर उत्तर देते हुए राज्य की भविष्य की दिशा स्पष्ट की गईविधानमंडल के मानसून सत्र में 16 विधेयक पारित— मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

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पी.वी.आनंदपद्मनाभन

मुंबई,
महाराष्ट्र विधानमंडळ के पावसाळी (मानसून) अधिवेशन में महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा विधेयक सहित कुल 16 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी गई। साथ ही, अंतिम सप्ताह के उत्तर में राज्य की प्रगति की स्पष्ट दिशा प्रस्तुत की गई। यह अधिवेशन सामान्य जनता के हित में निर्णय लेकर विकास को गति देने वाला रहा, ऐसा प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज किया।
अधिवेशन समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने संयुक्त पत्रकार परिषद में अधिवेशन का विवरण दिया।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में इस वर्ष अब तक 90% वर्षा हो चुकी है, और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति भी बनी। ऐसे स्थानों पर NDRF और SDRF के माध्यम से सहायता पहुंचाई गई है। जहां पंचनामे (नुकसान के सर्वे) पूर्ण हो गए हैं, वहां अनुदान वितरण शुरू किया गया है। राज्य के बड़े जलाशयों में वर्तमान में 67% जलसाठा है, जिससे इस वर्ष खरीफ हंगाम संतोषजनक रहने की संभावना है।

अधिवेशन के दौरान पारित 16 विधेयकों में शामिल हैं:
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक,
महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा विधेयक,
गौण खनिज प्राधिकरण विधेयक,
त्र्यंबकेश्वर-नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक,
और मोक्का (MCOCA) कानून में नशीले पदार्थों को शामिल करने के लिए संशोधन विधेयक।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा अधिनियम लोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया है और इससे किसी को भी प्रत्यक्ष गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यायिक समिति की अनुमति आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि पूरक मागण्यां (सप्लीमेंटरी डिमांड्स) में मेट्रो, नगर परिषदें, जिला परिषदें, जलयोजनाएं, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, छात्रवृत्ति योजना आदि के लिए अधिकतम निधि दी गई है। दिव्यांग व्यक्तियों के भत्ते को ₹1500 से बढ़ाकर ₹2500 किया गया है। शिक्षकों को ग्रेड आधारित अनुदान, अनुकंपा नियुक्तियों की नीति में सुधार, तथा पशुधन विकास क्षेत्र को कृषि के समान दर्जा देने जैसे निर्णय इस अधिवेशन में किए गए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कल विधानभवन में जो अप्रत्याशित घटना हुई, उसे गंभीरता से लिया गया है और ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
राज्य के लिए गौरव की बात: छत्रपती शिवाजी महाराज के १२ किलों को वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान
छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए जाने की घोषणा महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। इस उपलब्धि पर विधानमंडळ के दोनों सदनों ने हर्ष व्यक्त किया। साथ ही, भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय भूषण गवई, जो महाराष्ट्र के पुत्र हैं, का अभिनंदन भी इस अधिवेशन में किया गया।
मराठा समाज के विकास के लिए अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ को ₹750 करोड़ दिए जाने का निर्णय लिया गया है और पहली किस्त का वितरण पहले ही हो चुका है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा।

पावसाळी अधिवेशन में लोकहित के कई निर्णय लिए गए
— उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि पावसाळी अधिवेशन में अनेक जनहितैषी निर्णय लिए गए। सरकार ने विपक्ष द्वारा पूछे गए हर प्रश्न और सूचना का उत्तर देने का भरसक प्रयास किया। झोपड़पट्टी पुनर्विकास, क्लस्टर विकास योजना, सस्ते घर, महिलाओं के लिए छात्रावास, पुलिस और मिल मजदूरों के लिए घर आदि विषयों पर भी ठोस निर्णय किए गए। सरकार और निजी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यमों के माध्यम से मुंबई में झोपड़पट्टी विकास को गति दी जा रही है।
साथ ही इस अधिवेशन में प्रशासनिक कामकाज की अनेक बैठकें भी संपन्न हुईं। मुख्यमंत्री के 150 दिवसीय कार्य आराखड़े की भी समीक्षा की गई, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी लाई गई।
ध्यानाकर्षण सूचना और अर्धतास चर्चाओं पर सर्वाधिक चर्चा
— उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि इस अधिवेशन में ₹57,509 करोड़ की पूरक मागण्या (अनुदान) मंजूर की गईं। कई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किए गए। पिछली बार की तुलना में इस बार अर्धतास चर्चा और ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर ज्यादा चर्चा हुई। इन उत्तरों की तैयारी के लिए अधिकारी देर रात तक काम करते रहे। कुछ दिन तो 25 से 30 ध्यानाकर्षण सूचना ली गईं, जो कि अभूतपूर्व है।
तीनों प्रमुखों ने विधानभवन में हुई घटना पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
महाराष्ट्र विधानमंडळ – पावसाळी अधिवेशन 2025
विधेयकों का विवरण
दोनों सदनों में पारित विधेयक: 17
विधानसभेत प्रलंबित: 0
विधान परिषद में प्रलंबित: 0
वापस लिए गए विधेयक: 1
दोनों सदनों में पारित विधेयक:
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितियों के चुनाव के लिए प्रमाणपत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ाने संबंधी विधेयक – ग्रामविकास विभाग
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 – नगर विकास विभाग
(विशेष ठराव द्वारा सभापती को पद से हटाने की प्रक्रिया हेतु)

उपरोक्त कानून का दूसरा संशोधन – संपत्ति कर में छूट की व्यवस्था

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक, 2025 – कुंभमेळा व्यवस्थापन हेतु

गडचिरोली जिल्हा खाण प्राधिकरण विधेयक, 2025 – खाण विभाग

महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2025 – आदिवासी विकास विभाग

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आयोग विधेयक, 2025 – समाजकल्याण विभाग

महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) अनुदान विधेयक, 2025 – वित्त विभाग

महाराष्ट्र माल आणि सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 – वित्त विभाग

महाराष्ट्र कर बकाया सेटलमेंट (संशोधन) विधेयक, 2025 – वित्त विभाग

महाराष्ट्र अनुदान रहित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश व शुल्क नियमन (संशोधन) विधेयक, 2025 – उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा विधेयक, 2024 – गृह विभाग

महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधार, निर्मूलन व पुनर्विकास) (संशोधन) विधेयक, 2025 – गृहनिर्माण विभाग

महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2025 – गृह विभाग

महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठ स्थापना व नियमन (संशोधन) विधेयक, 2025 – उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (संशोधन) विधेयक, 2025 – ग्रामविकास विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना (संशोधन) विधेयक, 2025 – नगरविकास विभाग

वापस लिया गया विधेयक:
महाराष्ट्र झाड तोड नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2024 – महसूल व वन विभाग
(महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ७ / २०२४ चा पुन:प्रस्तावित रूप)

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