
देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने वाली है। खबर है कि 27 जनवरी से उत्तराखंड में UCC लागू हो जाएगी। इसी के साथ उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य भी बन जाएगा। 27 जनवरी को ही दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी UCC के पोर्टल की शुरुआत भी करेंगे।मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने सभी विभागों को इस संबंध में पत्र भेजकर जानकारी दी है।
UCC लागू होने से आएंगे ये बदलाव
सभी धर्म में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून होगा। तलाक व शादी का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की 18 वर्ष होगी। सभी धर्मों में पति-पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा और बेटा-बेटी को संपत्ति में समान अधिकार होगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत प्रथा पर रोक लगेगी। पति या पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना प्रतिबंधित होगा।
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