मुंबई लोकल में लगातार महिला के निचले हिस्से को छूने पर कोर्ट ने सुनाई एक दिन की जेल की सजा

मुंबई: मुंबई लोकल में महिला को बार-बार छूने के एक मामले में कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए आरोपी को एक दिन के जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह सामान्य तरीके का नहीं है। इसलिए आरोपी को सिर्फ अच्छे व्यवहार के वादे वाले बांड पर रिहा नहीं किया जा सकता। 2019 में एक 45 साल के आदमी ने चर्चगेट जा रही लोकल में एक महिला के निचले हिस्से को बार-बार छुआ था। लोकल में सफर कर रही महिला और उसके भाई ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। अब कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए महिला से लोकल में गंदी हरकत करने वाले व्यक्ति को जेल की सजा सुनवाई है।

क्या था पूरा मामला?
मुंबई लोकल में छेड़खानी की यह घटना 13 अगस्त 2019 को सुबह 9.24 बजे से 9.28 बजे के बीच बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हुई थी। घटना के दिन महिला अपने भाई के साथ चर्चगेट फास्ट लोकल ट्रेन से बोरीवली रेलवे स्टेशन से एलफिंस्टन की यात्रा कर रही थी। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जब महिला दादर रेलवे स्टेशन पर उतरने वाली थी तो वह दरवाजे के पास खड़ी हो गई। तभी आरोपी उसके पीछे खड़ा हो गया और उसके शरीर के निचले हिस्से को छूने लगा। महिला ने विरोध किया और पूछा कि यह क्या हो रहा है। उस वक्त आरोपी ने कहा कहा कि यह गलत था, सॉरी बोल कर माफी मांग ली, लेकिन कुछ ही देर में आरोपी ने फिर महिला के उसी हिस्सों का छुआ। इसके बाद महिला का आरोपी के साथ झगड़ा हुआ। उसी डिब्बे में बैठे उसके भाई ने इस घटना को देख लिया। इसके बाद भाई-बहन ने आरोपी को पकड़ लिया और बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उतर गए। वहां उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। महिला के भाई ने भी गवाही दी।

ठोस सबूत की जरूरत नहीं
मजिस्ट्रेट ने आरोपी के बचाव को खारिज कर दिया कि हो सकता है कि किसी अन्य यात्री ने उसे छुआ हो। जब आरोपी की तरफ से महिला की दावे को गलत बताने की कोशिश की गई तो कोर्ट ने कहा कि कोई भी महिला केवल इसलिए अपने ऊपर कलंक नहीं लगाएगी क्योंकि किसी ने उसके निचले हिस्सों को बिना किसी कारण के छुआ था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बी के गवांडे ने कहा कि जहां तक आरोपी के बचाव का सवाल है, रिकॉर्ड पर ठोस सबूतों के अस्तित्व के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने कहा कि महिला के सबूतों से यह साबित हुआ है कि आरोपी ने यह अपराध इरादे और जानकारी के साथ किया था। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी राजू चव्हाण को पुलिस के हवाले कर दिया।

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