3 महीने में 200 लोगों से किया दुष्कर्म

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विरार। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर, वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट ने सेक्स रैकेट की खौफनाक हकीकत उजागर की है. 26 जुलाई को अनैतिक मानव तस्करी निरोधक विभाग ने एक एनजीओ की मदद से वसई के नायगांव में चल रहे सेक्स रैकेट से 12 साल की एक बांग्लादेशी लड़की को बचाया. इस नाबालिग पीड़िता द्वारा एनजीओ को दिए गए बयान में चौंकाने वाला सच सामने आया कि महज तीन महीनों में 200 से ज़्यादा पुरुषों ने उसका यौन शोषण किया.

बच्ची के डर का उठाया फायदा
बांग्लादेश में रहने वाली 12 साल की पीड़ित लड़की इस डर से आरोपी रूबी बेगम और मोहम्मद खालिद बापारी के संपर्क में आई कि स्कूल में एक विषय में फेल होने पर उसके माता-पिता उसे पीटेंगे. उसके इसी डर का फायदा उठाकर रूबी अपने पति मोहम्मद खालिद अब्दुल बापारी की मदद से उसे अवैध तरीकों से बांग्लादेश से भारत, कोलकाता ले आई. वहां उसके निवास के फर्जी दस्तावेज बनवाए गए. इसके बाद उसे हवाई जहाज से गुजरात के नाडियाड लाया गया. वहां एक बुजुर्ग आरोपी ने उसके साथ अत्याचार किया. उसने उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इसके बाद, उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया.

मानव तस्करी विरोधी दस्ते ने बचाया
मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पुलिस कमिश्नरेट के मानव तस्करी विरोधी दस्ते ने एक्सोडस रोड इंडिया फाउंडेशन और हार्मनी फाउंडेशन की मदद से 26 जुलाई को वसई के नायगांव में कार्रवाई की. इस दौरान पीड़िता को बचाया गया. एक्सोडस रोड इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष श्याम कांबले और हार्मनी फाउंडेशन के अध्यक्ष अब्राहम मथाई ने लड़की से पूछताछ की. पूछताछ में लड़की ने जो बताया, उससे उसकी रूह कांप गई.

200 से ज्यादा लोगों ने किया प्रताड़ित
किशोरावस्था से भी पहले पहुंची एक मासूम लड़की का बचपन वेश्यावृत्ति के दानवों ने छीन लिया. गुजरात, पुणे, मुंबई, कर्नाटक आदि जगहों पर 200 से अधिक लोगों ने उसे प्रताड़ित किया.

इस मामले में नायगांव पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 96, 98, 143, (3), 143 (4), 65 (1), 141, 123, 118 (1), 127 (4), 127 (6), 3 (5) के साथ अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4. 8.12, 17, 18 के साथ किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 14 (ए) और आव्रजन अधिनियम, 1920 की धारा 3, 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

2 महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार
इसमें दो महिलाएं और सात पुरुष हैं. जबकि आरोपी 1 से 6 मूल रूप से बांग्लादेश के हैं. (उम्र-33), 2) जुबैर हारुन शेख (उम्र-38), 3) शिमिम गफ्फार सरदार (उम्र-39), 4) रूबी बेगम मोहम्मद खालिद बापारी (उम्र-21), 5) उज्ज्वल अमित कुंडू उर्फ बुद्धा उर्फ अली (उम्र-35), 6) परवीन उज्ज्वल कुंडू उर्फ शिला बेगम (उम्र-32), 7) प्रीतिबेन सुरेंद्र मोहिदा (उम्र-37), 8) निकेत विजयभा पटेल (उम्र-35), 9) सोहेल सुभान शेख (उम्र-23) को गिरफ्तार किया गया है.

महाराष्ट्र के बाहर भी हो रही जांच
फिलहाल, पीड़िता को उल्हासनगर स्थित बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है. नायगांव पुलिस की अलग-अलग टीमें महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर जांच कर रही हैं. वहां दलालों को ढूंढने का काम चल रहा है.

आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग
हालांकि पुलिस ने अभी तक कैमरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने बताया है कि जांच तेज़ी से चल रही है. एनजीओ ने मांग की है कि इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.

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