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    Home»international»डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत, गुप्त धन मामले में सभी 34 आरोपों से बरी
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    डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत, गुप्त धन मामले में सभी 34 आरोपों से बरी

    जनकल्याण टाइमBy जनकल्याण टाइमJanuary 11, 2025Updated:January 11, 2025No Comments2 Mins Read
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    न्यूयॉर्क: अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के एवज में भुगतान करने से जुड़े मामले में शुक्रवार को औपचारिक तौर पर सजा सुनाई गई। लेकिन न्यायाधीश ने उनके लिए न तो जेल की सजा का ऐलान किया और न ही कोई जुर्माना या प्रतिबंध लगाया।

    फैसले को ट्रंप के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे उनके व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए लौटने का रास्ता भी साफ हो गया है। मैनहट्टन की एक अदालत के न्यायाधीश जुआन एम मर्चन हश मनी मामले में ट्रंप को चार साल की जेल की सजा सुना सकते थे।

    सुनाई गई औपचारिक सजा

    हालांकि उन्होंने एक ऐसा फैसला चुना। जिसने मामले का प्रभावी ढंग से निपटारा करते हुए कई संवैधानिक मुद्दों को पनपने से रोक दिया। ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाले पहले ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी करार देते हुए औपचारिक सजा सुनाई गई।

    कब का और क्या है मामला

    यह मामला 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप द्वारा ‍अपने एक सहयोगी के माध्यम से पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 130000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किए जाने से जुड़ा हुआ है, ताकि वह उनके साथ यौन संबंध बनाने की बात सार्वजनिक न करे।

    जेल की सजा न सुनाए जाने के पहले से ही दिए थे संकेत

    पूर्व राष्ट्रपति ने पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए भुगतान करने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से सजा सुनाए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने ट्रंप की याचिका खारिज कर दी थी। जिससे न्यायमूर्ति मर्चन के लिए शुक्रवार को उनकी सजा का ऐलान करने का रास्ता साफ हो गया था। हालांकि न्यायमूर्ति मर्चन ने संकेत दिए थे कि वह ट्रंप को जेल की सजा नहीं सुनाएंगे और न ही उन पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध लगाएंगे।

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