सैफ के हमले के आरोपी शरीफुल को ले जा रही पुलिस वैन हुई बंद, धक्का देने पर भी नहीं हुई स्टार्ट

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अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को बुधवार को मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने के लिए जा रही थी. उस दौरान जिस गाड़ी से उसे ले जाया जा रहा था, वह खराब हो गई. बाद में पुलिसकर्मी ने गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई.

अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को बुधवार को बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाना था. शरीफुल इस्लाम को जब पुलिस बैन में कोर्ट ले जाया जा रहा था. हालांकि, पुलिस स्टेशन से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही गाड़ी खराब हो गई. पुलिस ने गाड़ी को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो आरोपी को तुरंत दूसरी गाड़ी में बिठाया गया और कोर्ट ले जाया गया.

आरोपी शरीफुल इस्लाम को बुधवार को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस समय, अदालत ने पुलिस को सूचित किया कि यदि आवश्यक हुआ तो वह आरोपियों की हिरासत स्थिति की समीक्षा करेगी. पुलिस ने शरीफुल के पास से एक हथियार भी जब्त किया है और उसे जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेजा गया है.

पुलिस ने कहा कि आरोपी बेहद बुद्धिमान है. पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने अपराध करने से पहले रेकी की थी. कुछ महीने पहले शरीफुल कोलकाता में रह रहा था, इसलिए पुलिस की एक टीम जांच के लिए कोलकाता गई है.

आरोपी शरीफुल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मजिस्ट्रेट ने कहा, ”जांच खत्म हो गई है. अब पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं है. अगर जांच में कुछ भी नया सामने आता है तो बीएनएसएस अधिनियम के अनुसार बाद में पुलिस हिरासत की मांग की जा सकती है. इसलिए फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस ने कहा कि वह बांग्लादेशी है और अवैध रूप से भारत में आया है. उसने भारत में अपना नाम बदलकर बिजॉय दास रख लिया. 16 जनवरी की रात करीब 2 बजे आरोपी 12वीं मंजिल पर स्थित सैफ के घर में घुसा और उस पर चाकू से छह बार वार किया.

एफआईआर में हेक्सा ब्लेड का जिक्र नहीं

इस मामले में शरीफुल के वकील संदीर शेरखाने ने कहा, ”चूंकि कोई नया कारण नहीं बताया गया, इसलिए कोई अतिरिक्त पुलिस हिरासत नहीं दी गई. इसके अलावा, यदि उचित कारण दिया जाए तो हिरासत दोबारा प्राप्त की जा सकती है. एफआईआर में हेक्सा ब्लेड का जिक्र किया गया था. लेकिन पुलिस ने चाकू जब्त कर लिया है. कोई उचित कारण न होने के कारण पुलिस हिरासत नहीं दी गई. हमने कोर्ट से इजाजत ले ली है और हम सेशन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करने जा रहे हैं. पुलिस की थ्योरी में कई विरोधाभास हैं.

इस बीच पुलिस ने कहा कि आरोपी की तस्वीर नमूना चेहरे की पहचान के लिए भेजी गई है. वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने रेकी और तैयारी की थी. आरोपियों ने बड़े ही कुशल तरीके से वारदात को अंजाम दिया.

https://www.instagram.com/reel/DFHv4rcoAbG/?igsh=MWtrM3JxNjJ6N2U5dw==

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