सुप्रीम सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी अगली सुनवाई 17 दिसंबर को

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वाराणसी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले से जुड़ी दो प्रमुख याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने एक नई याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी के सीलबंद वजुखाने के क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से सर्वे करवाने की मांग की है।सीलबंद क्षेत्र पर ASI सर्वे की मांगहिंदू पक्ष का दावा है कि वजुखाने के क्षेत्र में मिली ठोस संरचना एक शिवलिंग है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र का सर्वे भी परिसर के अन्य हिस्सों की तरह जरूरी है, ताकि मंदिर की मौजूदगी से जुड़े और प्रमाण जुटाए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश के चलते यह क्षेत्र फिलहाल सील है। हिंदू पक्ष ने इस आदेश में संशोधन की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, को नोटिस जारी किया है। मुस्लिम पक्ष को 15 दिनों में इस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।15 केस हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांगदूसरी याचिका पिछले महीने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें ज्ञानवापी से जुड़े सभी 15 मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन सभी मामलों पर एकसाथ सुनवाई होनी चाहिए। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े 9 मुकदमे वाराणसी जिला जज और 6 मुकदमे सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में लंबित हैं। लक्ष्मी देवी और अन्य तीन महिलाओं द्वारा दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।कानूनी मुद्दों पर उच्च अदालत से समाधान की मांगयाचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन 15 मुकदमों में कई महत्वपूर्ण कानूनी और ऐतिहासिक प्रश्न उठते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक तथ्यों की सत्यता, ASI की प्रक्रिया, हिंदू और मुस्लिम कानूनों की व्याख्या, और संविधान के अनुच्छेद-300ए से जुड़े मुद्दे। इन्हें सुलझाने के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई आवश्यक है।अगली सुनवाई की तारीखसुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों याचिकाओं पर 17 दिसंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की है।

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