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    सलमान खान के घर गोलीबारी केस: शूटर ने मांगी जमानत, खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से बताया प्रेरित

    जनकल्याण टाइमBy जनकल्याण टाइमAugust 6, 2024No Comments4 Mins Read
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    Salman Khan's house firing case
    Salman Khan's house firing case
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    मुंबई: 14 अप्रैल की सुबह मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों ने सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की और भाग गए थे। इस मामले में पुलिस दो आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया था। तब से दोनों आरोपी जेल में है। इस मामले में अब एक आरोपी ने अदालत जमानत याचिका दायर की है। आराेपी ने अदालत में कहा कि गोलीबारी का उद्देश्य केवल डराना था और कर्ज में होने के कारण इस घटना को अंजाम दिया।

    अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर अप्रैल में गोलीबारी करने वालों में से एक शूटर ने जमानत के लिए अनुरोध किया है और कहा है कि वह जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सिद्धांतों से प्रेरित है। आरोपी विक्की कुमार गुप्ता ने सोमवार को कहा कि उसने कर्ज में फंसे होने के कारण कथित अपराध किया। आरोपी विक्की गुप्ता ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम मामले में गलत तरीके से लिया गया है और गोलीबारी में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

    आरोपी विक्की कुमार गुप्ता ने कहा कि 26 साल पहले दो काले हिरण को मारने के कथित कृत्य के लिए सलमान को डराने के इरादे से गोलीबारी की गई थी। पिछले महीने अदालत में दायर पुलिस के आरोपपत्र में लॉरेंस बिश्नोई, उसके भाई अनमोल बिश्नोई और गिरोह के प्रमुख सदस्य रोहित गोधरा को मामले में ‘वांछित आरोपी’ बताया गया है।

    पुलिस के अनुसार 14 अप्रैल की सुबह मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों विक्की कुमार गुप्ता और सागर पाल ने सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की और भाग गए थे। बाद में दोनों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। इस मामल में पुलिस ने कहा था कि गाेलीबारी करने का काम लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने किया है। आरोपी गुप्ता ने सोमवार को अपने वकीलों अमित मिश्रा, सुनील मिश्रा और पंकज घिल्डियाल के माध्यम से महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका अधिनियम) के तहत गठित एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की।

    विशेष न्यायाधीश बी डी शेल्के ने अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक स्थगित कर दी। जमानत याचिका में कहा गया है कि आवेदक (गुप्ता) वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया में बताए गए चरित्र से प्रभावित है और जेल में बंद गैंगस्टर के सिद्धांतों को काफी पसंद करता है। गुप्ता द्वारा दायर याचिका में लॉरेंस बिश्नोई को क्रांतिकारी भगत सिंह का प्रबल अनुयायी भी बताया गया।

    केवल डराना था उद्देश्य
    विक्की गुप्ता ने अपने बचाव में कहा कि वह गरीब पृष्ठभूमि से आता है, बिहार के एक दूरदराज के गांव में रहता है और कर्ज में डूबा होने की वजह से उसने इस अपराध को अंजाम दिया। याचिका के अनुसार, गोलीबारी का उद्देश्य 1998 में राजस्थान में बिश्नोई समुदाय द्वारा पूजे जाने वाले दो काले हिरणों की हत्या के संबंध में सलमान खान को ‘‘केवल डराना” था क्योंकि अभिनेता ने अपने कथित कृत्य के लिए माफी नहीं मांगी है।

    राजस्थान की अदालत ने ठहराया था दोषी
    बता दें कि राजस्थान की एक अदालत ने काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को दोषी ठहराया था, लेकिन बाद में उन्हें उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था। गुप्ता ने मुंबई की विशेष अदालत को बताया कि गोलीबारी प्रकरण में लॉरेंस बिश्नोई की कोई भूमिका नहीं है। आरोपी ने दावा किया कि उसे लॉरेंस बिश्नोई से कोई कॉल नहीं आया और न ही किसी बिचौलिए ने उसे गैंगस्टर से बात करने के लिए उकसाया।

    सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं
    जमानत याचिका में कहा गया है कि ‘‘लॉरेंस बिश्नोई को अभियोजन पक्ष द्वारा किन कारणों से फंसा रहा है, यह अभियोजन पक्ष को ही पता हैं।” तीन महीने से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद जमानत की मांग करते हुए गुप्ता ने दलील दी कि उसकी वजह से सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

    Lawrence Bishnoi Maharashtra Mumbai Salman Khan's house firing case
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