नागपुर. नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एनडीसीसी) घोटाले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को केदार की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।
ज्ञात हो कि एनडीसीसी घोटाले में 22 दिसंबर 2023 को नागपुर सेशन कोर्ट ने केदार और 6 अन्य को 5 वर्षों के सश्रम कारावास और 12.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस सजा के चलते केदार की विधायकी रद्द कर दी गई है और नियमों के मुताबिक वो अगले 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार 2 वर्ष से अधिक की सजा होने पर कोई प्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ सकता।
इससे पहले सुनील केदार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए, जहां उन्हें आज निराशा हाथ लगी।



