अशोक बागुल नागपुर इलाके में पॉप्युलर पुलिस अफसर हैं। वह अभी उपविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) हैं। उनके खिलाफ भंडारा शहर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने एसडीपीओ के खिलाफ मामला दर्ज होने की पुष्टि की। पुलिस के अनुसार पीड़िता भंडारा जिले के लखानी तहसील की अनुसूचित जाति की महिला है।
सोशल वर्कर से युवती ने किया संपर्क
पुलिस के अनुसार इसके बाद महिला ने एक सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क किया, जिसने कुछ अन्य लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक मतानी से मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपा और एसडीपीओ बागुल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने एसडीपीओ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धाराओं 354 (ए) (यौन उत्पीड़न) और 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। प्रभारी पुलिस निरीक्षक सुभाष बारसे मामले की जांच कर रहे हैं।
महाराष्ट्र पुलिस अफसर अशोक बागुल पर FIR, मदद मांगने आई युवती से सेक्स की डिमांड
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