Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट में स्कूल और कॉलेज में बुर्का-हिजाब पहनने की इजाजत की मांग करने वाली याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है. हाई कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी है. स्कूल-कॉलेज में नियमानुसार ड्रेस कोड लागू रहेगा.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा, कॉलेज में ‘हिजाब बैन’ सही. चेंबूर के आचार्य-मराठा कॉलेज ने ड्रेस कोड के जरिए हिजाब पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया था. हिजाब बैन को 9 छात्राओं की तरफ से दी गई चुनौती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा?
याचिका में दावा किया गया है कि हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है. हालांकि, कॉलेज की ओर से हाईकोर्ट में याचिका में लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन किया गया. किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं, सभी छात्रों-कॉलेज पर एक समान नियम लागू होगा.
स्कूल-कॉलेज में बुर्का पहनने की मांग पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
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