मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुख्य परिपत्र के तहत किसी संस्था या व्यक्ति को इरादतन चूककर्ता घोषित करने से पहले तर्कसंगत आदेश पारित करना चाहिए। न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की खंडपीठ ने चार मार्च को अपने आदेश में कहा कि इरादतन चूककर्ताओं को वित्तीय क्षेत्र तक पहुंच से बहिष्कृत कर दिया जाता है और इसलिए परिपत्र के तहत बैंकों को दिए गए विवेक का उपयोग आरबीआई के नियमों के अनुसार सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने कहा, “जो बैंक और वित्तीय संस्थान इरादतन चूक की घटना की घोषणा करने के लिए मुख्य परिपत्र लागू करना चाहते हैं, उन्हें अपनी पहचान समिति और समीक्षा समिति द्वारा पारित तर्कसंगत आदेशों को साझा करना होगा।” पीठ आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन) के पूर्व संयुक्त प्रबंध निदेशक मिलिंद पटेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इस याचिका में फरवरी, 2023 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कंपनी और उसके प्रवर्तकों को आरबीआई द्वारा जारी 2015 के मुख्य परिपत्र के तहत इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया था। आरबीआई का परिपत्र बैंकों/वित्तीय संस्थानों को तिमाही आधार पर इरादतन चूककर्ताओं का आंकड़ा जमा करने के लिए कहता है। यह आंकड़ा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को भी भेजा जाता है।
Bombay HC on Banks:बैंकों को इरादतन चूककर्ता घोषित करते समय तर्कसंगत आदेश देना चाहिए
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