
ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति और उसकी दो बहनों को उसकी पत्नी की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। दरअसल, आरोपियों ने महिला को काफी प्रताड़ित किया था और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रणयकुमार मोहन गुप्ता ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (I) (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) के तहत दोषी पाया।
सात साल की जेल
पांच अक्टूबर को पारित आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई। अदालत ने नसरुद्दीन नूरुद्दीन खान (27) और उसकी बड़ी बहन ताहिरा (29) को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि उसकी छोटी बहन जरीना शाहरुख खान (25) को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
2017 में हुई थी शादी
तीनों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने अदालत को सूचित किया कि पीड़िता अमीना नसरुद्दीन खान ने 2017 में नसरुद्दीन से शादी की थी और उसे और उसकी ननदों ने उसे परेशान किया गया था।
झगड़े के बाद जिंदा जलाया
उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल, 2018 की सुबह आरोपी ने पीड़िता से झगड़ा किया, गाली-गलौज की और मारपीट की। इसके बाद ताहिरा ने पीड़िता पर मिट्टी का तेल डाला और जरीना ने नसरुद्दीन से उसे आग लगाने के लिए कहा। अभियोजक ने कहा कि पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई और 3 मई को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के दस गवाहों से पूछताछ की गई।