सावधान ! मुंबई, ठाणे, पुणे से लेकर नागपुर तक, अगले महीने महाराष्ट्र के 291 प्रॉजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

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मुंबई : चेतावनी और समय देने के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने वाले 291 रियल इस्टेट प्रॉजेक्ट का अगले महीने रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। नियम तोड़ने वाले प्रॉजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन क्रमांक रद्द करने की तारीख प्रशासन ने तय कर ली है। 10 नवंबर तक 50 हजार जुर्माने के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाने पर 291 प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने लिया है। नियम के अनुसार, हर तीन महीने में बिल्डर को प्रॉजेक्ट की पूरी जानकारी रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करना होती है। प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हुए करीब 10 महीने बीत जाने के बाद भी 291 प्रॉजेक्ट का कोई डिटेल रेरा को नहीं मिला है। रेरा के अनुसार, प्रॉजेक्ट के मालिकों को दस्तावेज उपलब्ध करवाने का पर्याप्त समय दिया गया है। वहीं कई बार नोटिस देने के बाद भी जवाब न मिलने पर प्रॉजेक्ट रजिस्ट्रेशन क्रमांक रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 10 नवंबर की अंतिम तारीख तय की गई है। रेरा जिन प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की योजना पर काम कर रहा है। उन सभी प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन जनवरी 2023 में हुआ है। सितंबर में रेरा ने कुल 363 प्रॉजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया था। क्रमांक सस्पेंड होने के बाद से प्रॉजेक्ट का विज्ञापन और बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।

सबसे ज्यादा प्रॉजेक्ट ठाणे के
रेरा ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विभाग को इन प्रॉजेक्ट का सेल अग्रीमेंट और सेल डीड तैयार नहीं करने को कहा था। रेरा की इस सख्ती के बाद 363 प्रॉजेक्ट में से 70 प्रॉजेक्ट का डिलेट रेरा को प्राप्त हो गया। इसके बाद जुर्माना भरने वाले 70 प्रॉजेक्ट को दोबारा बिक्री और विज्ञापन करने की अनुमति दोबारा दे दी गई, जबकि 291 प्रॉजेक्ट का विवरण अब तक रेरा को नहीं मिला है। रेरा के रडार पर आए प्रॉजेक्ट में से 127 प्रॉजेक्ट एमएमआर के हैं। नियमों का पालन नहीं करने के कारण ठाणे के सबसे अधिक 54 प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है। ठाणे के बाद पालघर के 31 और रायगढ़ के 22 प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है। रेरा ने मुंबई उपनगर के 17 और शहर के 3 प्रॉजेक्ट की बिक्री पर भी रोक लगा रखी है।

अब क्या होगा
प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन क्रमांक रद्द होने के बाद बिल्डर को दोबारा पुराना रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्राप्त नहीं होगा। प्रॉजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्राप्त करने के लिए बिल्डर को नए सिरे से आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान बिल्डर को पहला रजिस्ट्रेशन क्रमांक रद्द होने कारण बताना होगा। साथ ही भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगा ऐसा अंडरटेकिंग बिल्डर से लिया जाएगा। नया क्रमांक हासिल करने तक प्रॉजेक्ट के घरों की बिक्री पर रोक लगी रहेगी।

यहां के प्रॉजेक्ट ने भरा जुर्माना
पुणे – 26 प्रॉजेक्ट
कोकण – 23 प्रॉजेक्ट
नागपुर – 14 प्रॉजेक्ट
नाशिक – 7 प्रॉजेक्ट
औरंगाबाद – 2 प्रॉजेक्ट

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