नवसारी: चेक हुआ बाऊंस, एक साल की सजा

नवसारी। नवसारी जिले की वांसदा तालुक के चापलधारा गांव के शिकायतकर्ता भानुभाई रवाभाई पटेल की शिकायत के अनुसार, वांसदा तालुक के खंभालिया गांव के आरोपी हरीशभाई चंदूभाई पटेल पीके टूर एंड ट्रैवल्स और हॉलिडे पैकेज नाम से एक कंपनी चला रहे थे और शिकायतकर्ता को इसमें नियुक्त किया था। चूंकि आरोपी को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 1100000/- रुपये की आवश्यकता थी, शिकायतकर्ता ने शिकायतकर्ता से पैसे की मांग की और शिकायतकर्ता ने आरोपी को टुकड़े-टुकड़े करके 1100000/- रुपये उधार दिए। पैसे के भुगतान के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को अलग-अलग राशि के सात चेक दिए, सभी चेक में आरोपी के खाते में पर्याप्त पैसे नहीं थे और सभी चेक वापस आ गए। तो वादी भानुभाई ने वकील परेशकुमार वटवेचा के माध्यम से आरोपी के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमा दायर किया। वांसदा के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज करायी. वादी की ओर से अधिवक्ता परेशकुमार वटवेचा की मजबूत दलीलों को ध्यान में रखते हुए वांसदा न्यायालय में मामला चला। वांसदा के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी हरीशभाई चंदूभाई पटेल को दोषी ठहराया और उसे एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और आरोपी को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 11,00,000/- रुपये का भुगतान करने और रकम की राशि न चुकाने की स्थिति में 3 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *