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    महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट भवन के लिए सितंबर तक जमीन सौंपने को कहा

    जनकल्याण टाइमBy जनकल्याण टाइमMay 17, 2024No Comments4 Mins Read
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    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के नये भवन के निर्माण के लिए जमीन की पहली किश्त सितंबर के अंत तक सौंपने का प्रयास करे। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को पूरी जमीन सौंपने के लिए साल के अंत तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है और उपलब्ध होने पर छोटे क्षेत्र दिए जा सकते हैं। अदालत ने कहा, “हम महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह सितंबर 2024 के अंत तक 9.64 एकड़ भूमि की पहली किश्त सौंपने के लिए हरसंभव प्रयास करे। महाराष्ट्र सरकार को पूरी 9.64 एकड़ जमीन सौंपने के लिए दिसंबर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है और छोटे क्षेत्रों को भी सौंपा जा सकता है। 30 सितंबर, 2024 तक 9.64 एकड़ जमीन सौंपने के लिए सभी प्रयास किए जाएं।”

    शीर्ष अदालत हाईकोर्ट के लिए आवास की तत्काल आवश्यकता के संबंध में बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन ठक्कर और अन्य बार नेताओं की 29 अप्रैल की पत्र याचिका पर ध्यान देने के बाद अपने स्वत: संज्ञान (अपने स्वयं के) अधिकार क्षेत्र के तहत एक मामले की सुनवाई कर रही थी। बता दें कि मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट की मौजूदा इमारत 150 वर्ष पुरानी है। इसमें मामले का शीर्षक ‘बॉम्बे हाई कोर्ट की विरासत इमारत और हाईकोर्ट के लिए अतिरिक्त भूमि का आवंटन’ था।

    शीर्ष अदालत को पहले सूचित किया गया था कि हाईकोर्ट ने मुंबई के बांद्रा पूर्व में एक भूमि के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन भूमि के कुछ हिस्से पर सरकारी आवास कॉलोनियों का कब्जा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि अधिकारी हाईकोर्ट के लिए नए भवन के निर्माण की सुविधा के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जमीन उपलब्ध कराने के लिए दिसंबर की समय सीमा का पालन किया जाएगा, यह बताते हुए कि यह एक एकीकृत विकास का हिस्सा है और वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू थी।

    अदालत ने कहा, “योजना बनाने के लिए आपको एमसीसी (हटाने की) की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग आपको छूट देगा। आप सितंबर तक 9.64 एकड़ जमीन शीघ्र तैयार कर लें।” मामले की सुनवाई में पीठ को आगे बताया गया कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के संरचनात्मक ऑडिट का आदेश दिया है और काम जल्द ही शुरू होगा। अदालत को बताया गया कि न्यायालय के लिए वैकल्पिक परिसर के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

    महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार ने एमटीएनएल और सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस (सीटीओ) के साथ उनके क्रमशः 18,000 वर्ग फुट और 8,000 वर्ग फुट क्षेत्र वाले परिसर के संबंध में एक समझौते का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि सीटीओ परिसर संरचनात्मक ऑडिट के अधीन है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि “कुछ अनिच्छा” के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने अपने परिसर का लगभग 12,000 वर्ग फुट क्षेत्र हाईकोर्ट को उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय गणमान्य व्यक्तियों पर छोड़ दिया है।

    मेहता ने आगे कहा कि नई इमारत के विकास के लिए एक वास्तुकार की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि योजना को अंतिम रूप देने के लिए कुछ प्रसिद्ध वास्तुकारों से रुचि की अभिव्यक्ति बुलाने के तरीके को “डिजाइन प्रतियोगिता” या एक खुली प्रक्रिया की तुलना में प्राथमिकता दी गई है। एसजी मेहता ने कहा कि अंतिम योजना पर बार और बेंच के परामर्श से विचार किया जाना चाहिए।

    पीठ ने कहा, “हम बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे इस पहलू पर उचित कार्रवाई करें ताकि आर्किटेक्ट की नियुक्ति जल्द से जल्द पूरी हो सके।” एसजी मेहता ने यह भी बताया कि सरकार बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने के लिए सभी प्रयास करेगी और एयर इंडिया भवन में इसके लिए अंतरिम व्यवस्था करने का प्रस्ताव एक खोजपूर्ण चरण में है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

    The Supreme Court said that there is no need to wait till the end of the year to hand over the land to the authorities.
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