औरंगजेब टिप्पणी मामला

मुंबई। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी औरंगजेब पर अपनी टिप्पणी को लेकर अपने खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस के सामने पेश हुए। मामले में अबू मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन रवाना होने से पहले उन्होंने कहा था, ‘मैं मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। अदालत ने मुझे पुलिस स्टेशन जाकर तीन दिनों तक हस्ताक्षर करने के लिए कहा है।’
‘मुझे आतंकवादी तक कहा गया’
पुलिस के सामने पेश होने के बाद अबू असीम आजमी ने कहा, ‘…बयान दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मामला नहीं है। मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मैंने अग्रिम जमानत ली थी। मुझे जमानत मिल गई है और मुझे 3 दिनों के लिए आकर हस्ताक्षर करने होंगे। मैं डरा हुआ हूं, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मामला दर्ज कर लिया गया। मुझे आतंकवादी तक कहा गया, मुझे पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया।’
‘कोर्ट ने दी थी अग्रिम जमानत’
इससे पहले मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को अबू को मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने संबंधी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी। आजमी ने अर्जी में कहा कि उनकी टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष का अपमान करने या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं की गई थी, जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीजी रघुवंशी ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।
महाराष्ट्र विधानसभा से 26 मार्च तक निलंबित
महाराष्ट्र विधानसभा से 26 मार्च तक निलंबित आजमी को राहत देते हुए अदालत ने कुछ शर्तें लगाईं और उन्हें 20,000 रुपये का जमानत मुचलका भरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आजमी को दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में तीन दिन (12, 13, 15 मार्च) के लिए आने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
मरीन ड्राइव पुलिस थाने में मामला दर्ज
पिछले सप्ताह दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में महानगर के मानखुर्द-शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक आजमी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मुगल बादशाह की प्रशंसा करने वाली उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
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