नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। गर्भवती महिला ने इस संबंध में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने अपना निर्णय दिया। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि हम एक जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते हैं।
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