Salman Azhari News: मौलाना सलमान अजहरी को बड़ा झटका, ‘हिरासत के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता’- गुजरात HC

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Salman Azhari Latest News: मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं. दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने सामाजिक विरोधी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मौलाना की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाते हुए कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर नहीं जाने के मुफ्ती सलमान अजहरी के दावों के बावजूद हिरासत अवैध नहीं थी.

न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा और न्यायमूर्ति विमल के व्यास की खंडपीठ की तरफ से कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया गया, इसका कोई औचित्य नहीं. क्योंकि भाषा की बाधा के बावजूद याचिकाकर्ता ने अपने भाई और सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व किया और मामले पर तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए योग्य भाषा और दस्तावेजों के आधारों पर आपूर्ति नहीं की. ऐसे में उनके हिरासत के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है.

क्यों हुई थी सलमान अजहरी की गिरफ्तारी?
दरअसल, गुजरात के जूनागढ़ के सेक्शन बी इलाके में 31 जनवरी को मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक कार्यक्रम में आपत्तिजनक भाषण दिया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. मामले को लेकर मौलाना और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

इसी आधार पर गुजरात पुलिस ने 4 फरवरी को सलमान अजहरी को मुंबई से गिरफ्तार किया था. मौलाना को गिरफ्तार कर पहले घाटकोपर पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, जहां उनके हजारों समर्थकों की भीड़ इक्ट्ठा हो गई थी. उन्होंने मौलाना की रिहाई की मांग की थी. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया था. पुलिस के अनुसार आयोजकों की तरफ से धर्म और नशा मुक्ति के बारे में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी. इसी कार्यक्रम में मौलाना ने भड़काऊ बातों का इस्तेमाल किया था.

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