केंद्रपाड़ा: ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक किशोरी के साथ अप्राकृतिक तरीके से बलात्कार किया गया है। इस अपराध के जिम्मेदार एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनके द्वारा मामले को कोर्ट में भेज दिया गया। जिसके बाद अदालत के द्वारा उस मासूम किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले एक 55 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई गई है।
संरक्षण अधिनियम के तहत बच्चों या किशोरी के साथ यौन अपराधों से संबंधित मामलों को लेकर अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया साथ ही अगर जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे अतिरिक्त दो साल तक जेल में बिताने होंगे।
यह घटना साल 2021 का बताया जा रहा है। पुलिस थाने में पीड़ित के परिजनों के तरफ से इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज शिकायत में पीड़ित किशोर की मां ने बताया कि आरोपी किशोर को एक सुनसान जगह पर स्थित एक गौशाला में ले जाया गया और वहां उसके साथ अप्राकृतिक रूप में दुष्कर्म किया गया। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू ने बताया कि अदालत ने गुरूवार को फैसला सुनाते हुए ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 14 वर्षीय किशोरी को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।