मुंबई की सेशन कोर्ट ने एक्ट्रेस लैला खान और उनके परिवार की हत्या के मामले में दोषी सौतेले पिता परवेज टाक को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया था. पिछले हफ्ते सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने इस मामले को दुर्लभतम बताया था और दोषी परवेज को मौत की सजा दिए जाने की मांग की थी.
पंकज चव्हाण का कहना था कि ये एक सुनियोजित हत्या थी. एक क्रूर हिंसक कृत्य को अंजाम दिया गया और एक ही परिवार के छह लोगों की हत्या कर दी गई. उनके शवों को ठिकाने लगा दिया गया.
यह पूरा मामला 14 साल पुराना है. दोषी ने लैला, उनकी मां और चार भाई-बहनों की हत्या कर दी थी, उसके बाद शवों को फार्म हाउस में गाड़ दिया था. बाद में पुलिस पूछताछ में पूरी घटना से पर्दा उठा था. लैला के पिता नादिर पटेल ने मुंबई के ओशिवरा पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था. शिकायत में कहा गया था कि टाक और उसके साथी आसिफ शेख ने कथित रूप से लैला और उसके पारिवारिक सदस्यों का अपहरण कर लिया है.
पहले पत्नी को मारा, फिर बच्चों की हत्या कर दी
यह पूरी घटना फरवरी 2011 की है. मुंबई के इगतपुरी स्थित बंगले में परवेज टाक का सेलिना से संपत्तियों को लेकर विवाद हुआ था. उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस जांच में सामने आया कि टाक ने पहले अपनी पत्नी सेलिना की हत्या की. उसके बाद उसने लैला और उसके चार भाई-बहनों की हत्या कर दी.
पुलिस का कहना था कि टाक को लगता था कि सेलिना और उसके परिवार ने उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार किया है. उसे यह भी आशंका थी कि सेलिना और उसका परिवार दुबई में शिफ्ट होगा तो वो उसे भारत में छोड़ देगी. परवेज ने स्वीकार किया था कि सेलिना अपने दूसरे पति आसिफ शेख को इगतपुरी स्थित फार्म हाउस का संरक्षक बनाना चाहती थी. सेलिना ने टाक को बताया था कि वो शेख को संपत्ति की देखभाल का जिम्मा सौंपना चाहती है. उसने इसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भी तैयार करवा ली है.इसके अलावा, सेलिना की शेख के साथ बढ़ती नजदीकियां भी परवेज को पसंद नहीं आ रही थीं. इसी वजह से उसने हत्या का प्लान बनाया था. उसने लैला और परिवार के बाकी सदस्यों की हत्या इसलिए की थी, क्योंकि उन्होंने उसे सेलिना की हत्या करते हुए देख लिया था.
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