Mumbai Crime: मुंबई में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने शख्स को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। 49 वर्षीय शख्स ने 2021 में 16 वर्षीय लड़के का यौन उत्पीड़न किया था। मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को दस साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्मना भी लगाया, जो पीड़ित नाबालिग को दिया जाएगा।
वारदात का खुलासा तीन महीने बाद तब हुआ जब बच्चे की मां ने एक तस्वीर देखी, जिसमें आरोपी नाबालिग के साथ घिनौना काम कर रहा था। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
2021 में कोरोना महामारी के दौरान नाबालिग लड़के की पढाई ऑनलाइन चाल रही थीं। आमतौर पर वह कक्षाएं खत्म होने के बाद घर के पास के मैदान में क्रिकेट खेलने जाता था। घटना के दिन आरोपी उसके पास आया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। एक सुनसान जगह पर उसने लड़के का यौन उत्पीड़न किया। उसने फोन से अश्लील तस्वीरें भी लीं।
हालांकि, आरोपी ने लड़के को धमकाया और घर जाने दिया। उसने पीड़ित से कहा कि अगर वह किसी के सामने अपना मुंह खोलेगा तो उसकी बहन को मार देगा। कुछ महीने बाद आरोपी ने अपने फोन से ली गयी तस्वीर को कथित तौर पर वायरल कर दिया। बाद में लड़के की मां को एक पड़ोसी ने वही तस्वीरें दिखाईं। जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा।
जब मां ने बेटे से घटना के बारे में पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ट्रायल के दौरान आरोपी ने दावा किया कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है, क्योंकि उसने लड़के को बैट खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए थे। वहीँ, पुलिस भी सबूत के तौर पर उन अश्लील तस्वीरों को कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। हालांकि अदालत ने बयानों और मेडिकल साक्ष्यों पर गौर किया और शख्स को दोषी करार दिया।
