
हवाई यात्रियों को टिकटों की बढ़ती कीमतों और अतिरिक्त शुल्क से राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत बनाए गए नए नियमों को अंतिम रूप देने के साथ प्रशासनिक मंजूरी भी दे दी गई है। इन नियमों को दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित किए जाने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई पर प्रकाशित नियम पेश करने का निर्देश दिया है।
16 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि नए नियमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उन्हें प्रशासनिक मंजूरी भी मिल गई है। इस पर पीठ ने सरकार को अगली सुनवाई के दौरान नियम पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
किराये में पारदर्शिता और यात्रियों के हितों की मांग
यह मामला हवाई किराये में अचानक होने वाली बढ़ोतरी, यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा और विमानन कंपनियों की मनमानी पर नियंत्रण से जुड़ा है। सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन ने याचिका दायर कर विमानन क्षेत्र के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक बनाने की मांग की है। याचिका में किराये में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने की मांग की गई है।
