सूरत : स्कूल के पास बेची जा रही थी ये चीज, 151 पकड़े गए

सूरत शहर में पिछले कुछ समय से स्वच्छता अभियान चल रहा है। वहीं नगर निगम की ओर से लारी गल्ला का दबाव हटाया जा रहा है। इसके अलावा सार्वजनिक सड़कों पर थूकने या फिर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही एक अभियान नगर निगम ने सभी जोन में चलाया, जिसके तहत तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर जुर्माना लगाया गया।

सूरत नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के तंबाकू नियंत्रण कक्ष द्वारा दिनांक 6 दिसंबर को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 4, 6 (ए, बी) और धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई। इस धारा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। साथ ही तम्बाकू विरोधी जन जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया।

दरअसल, नियमों के मुताबिक किसी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू या तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है, फिर भी शहर भर में स्कूलों के पास पान गल्ला फल-फूल रहे हैं। ऐसे प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम की ओर से छह दिसंबर को अभियान चलाया गया था। नगर निगम की जांच प्रक्रिया में शिक्षण संस्थान के पास कुल 151 लोग तंबाकू उत्पाद बेचते पकड़े गये। मनपा की ओर से सभी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गयी।

रांदेर में 19 लोगों पर 3800 रुपये का जुर्माना लगाया गया, सेंट्रल जोन में 21 लोगों पर 4200 रुपये का जुर्माना लगाया गया, कतारगाम जोन में 20 लोगों पर 4800 रुपये का जुर्माना लगाया गया, वराछा ए जोन में 12 लोगों पर 2400 रुपये का जुर्माना लगाया गया और वराछा बी जोन में 14 लोगों पर 2400 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 2800 जबकि उधना ए जोन में 20 लोगों पर 4000 और उधना बी जोन में 18 लोगों पर 3600 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा अठवा जोन में 12 लोगों पर 2400, लिंबायत जोन में 15 लोगों पर 3000 का जुर्माना लगाया गया है. इस प्रकार, सूरत नगर निगम द्वारा 151 संस्थाओं से कुल 31,000 जुर्माना और प्रशासनिक खर्च वसूल किया गया है।

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