
मुंबई। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें से दो काफी महत्वपूर्ण हैं. पहला फैसला पार्सल पर प्रतिबंध को लेकर है. पार्सल प्रतिबंध अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले से अब महाराष्ट्र में छोटे प्लॉट धारकों को सरकार से बड़ी राहत मिलेगी. दूसरा फैसला झुग्गी पुनर्वास को लेकर है. इसमें एसआरए में क्लस्टर योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है. कुल मिलाकर राज्य कैबिनेट की बैठक में 9 बड़े फैसले लिए गए.
एसआरए नोडल एजेंसी के रूप में करेगा काम
मुंबई में बड़े निजी, सरकारी और अर्धसरकारी भूखंड पर स्थित झोपड़ियों के निर्मूलन के लिए बृहन्मुंबई झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) के माध्यम से झोपड़पट्टी समूह पुनर्विकास योजना को मंजूरी दी गई है। एसआरए झोपड़पट्टी समूह पुनर्विकास योजना की नोडल एजेंसी होगी। एसआरए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल की जमीन तय करेगा। जिसमें 51 प्रतिशत से अधिक झोपड़पट्टी का समावेश होगा। एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से निर्धारित क्षेत्र का समूह पुनर्विकास के लिए गृहनिर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति और उसके बाद सरकार मंजूरी प्रदान करेगी। समूह पुनर्विकास योजना सरकारी संस्था के साथ संयुक्त उपक्रम अथवा टेंडर प्रक्रिया के जरिए निजी बिल्डर को नियुक्त करने का फैसला उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार की पूर्व अनुमति से लिया जा सकेगा। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र वाली जमीनों के लिए यदि अनुमति मिलती है तो संबंधित जमीन को इस योजना में शामिल किया जा सकेगा। निजी जमीन मालिक इस योजना में शामिल हो सकेंगे। तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) जोन-एक और जोन दो के कारण प्रभावित हुई झोपड़पट्टी का भी इस योजना में शामिल किया जा सकेगा।
महाराष्ट्र राज्य रत्न और आभूषण नीति-2025 की घोषणा
महाराष्ट्र राज्य रत्न और आभूषण नीति-2025 की घोषणा की गई है. सोने, चांदी के आभूषणों, हीरे और रत्नों से जुड़े उद्योगों और व्यवसायों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा. 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश और पांच लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है.
अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण नीति को मान्यता
राज्य के शहरी क्षेत्रों में गंदे पानी के फिर से उपयोग और प्रक्रिया नीति को मंजूरी दी गई है. इस नीति से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और जल प्रबंधन अधिक टिकाऊ होगा. राज्य की 424 नगर परिषदों और नगरपालिकाओं में यह नीति लागू की जाएगी.
तुकडेबंदी अधिनियम 1947 में संशोधन को मंजूरी
तुकडेबंदी अधिनियम 1947 में संशोधन को मंजूरी दी गई. यह संशोधन खेती योग्य जमीन के अनावश्यक टुकड़े रोकने और जमीन के एकत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा. कानून की धारा 8(ब) और 9 में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे.
अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
अनुदानित आश्रमशालाओं (VJNT प्रवर्ग की) के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अब सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगति योजना (ACP) का लाभ मिलेगा. यह योजना 980 आश्रमशालाओं के कर्मचारियों को लाभ देगी.
निजी सूतगिरनियों को प्रति यूनिट ₹3 की बिजली सब्सिडी
निजी सूतगिरनियों को भी अब एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग नीति 202328 के अंतर्गत प्रति यूनिट ₹3 की बिजली सब्सिडी दी जाएगी, जिससे सहकारी सूतगिरनियों के समान राहत मिलेगी। बिजली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पावरलूम मालिकों को कपड़ा आयुक्तालय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. सरकारी निर्णय जारी होने के छह महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा.