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    Home»Crime»गैर इरादतन हत्या के मामले में अल्लू अर्जुन गिरफ्तार, जानें इसमें कितने साल की हो सकती है सजा
    Crime

    गैर इरादतन हत्या के मामले में अल्लू अर्जुन गिरफ्तार, जानें इसमें कितने साल की हो सकती है सजा

    जनकल्याण टाइमBy जनकल्याण टाइमDecember 13, 2024Updated:December 13, 2024No Comments3 Mins Read
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    साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ कुछ दिन पहले गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था.

    Allu Arjun Arrested: पुष्पा-2 से लगातार चर्चा में बने अल्लू अर्जुन अब मुश्किल में फंस गए हैं, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ दिन पहले दर्ज हुए एक मामले में गिरफ्तार किया गया है. ये मामला उनकी फिल्म के लिए मची भगदड़ के दौरान हुई एक मौत का है, जिसमें उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था.

    क्या है गैर इरादतन हत्या?पहले धारा 299 के तहत गैर इरादतन हत्या (Culpable Homicide) का मामला दर्ज किया जाता था. जब किसी की मौत हो जाती है और उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार होता है तो ऐसे में ये मामला दर्ज होता था. आमतौर पर लड़ाई-झगड़ों में हुई मौतें और ऐसे बाकी मामलों में ऐसे केस दर्ज होते हैं. कुल मिलाकर इसमें ये बताया गया है कि आरोपी ने प्लानिंग करके हत्या नहीं की है, लेकिन उसे पता था कि उसके इस कदम से सामने वाली की जान जा सकती है. ऐसे मामलों में 10 साल या फिर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती थी. धारा 304 में गैर इरादतन हत्या में सजा का प्रावधान था.

    हालांकि बीएनस में कुछ बदलाव करके इसकी सजा को कुछ कम किया गया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 गैर इरादतन हत्या को परिभाषित करती है. वहीं धारा 105 में सजा का प्रावधान है, जिसके तहत अगर मौत का कारण बनने वाला काम जानबूझकर किया गया है तो आजीवन कारावास या पांच से 10 साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा जुर्माना भी वसूला जा सकता है. कुल मिलाकर हत्या और गैर इरादतन हत्या में इतना ही अंतर है कि हत्या के मामलों में मौत की सजा हो सकती है, वहीं गैर इरादतन हत्या के मामलों में डेथ पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है.

    मिल सकती है जमानत?ऐसे मामलों को अलग-अलग तरह से देखा जा सकता है, इसमें किसी को चोट पहुंचाने के लिए या फिर ऐसा घाव देने के लिए सजा मिलती है, जिससे सामने वाली की मौत हो सकती है. ऐसे में आरोपी पर उम्र कैद और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है. हालांकि ऐसे मामलों में जमानत मिलने की संभावना रहती है. यानी अल्लू अर्जुन कुछ शर्तों के साथ जमानत पर बाहर आ सकते हैं.

    क्या है अल्लू अर्जुन का मामला दरअसल अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा-2 की प्री-रिलीज के दौरान हुए शो में अचानक भगदड़ मच गई थी, आरोप है कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के पहुंचने के बाद लोग उन्हें देखने के लिए उतावले हो गए और एक दूसरे पर चढ़ने लगे, इसी दौरान इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई. इस मामले को लेकर हैदराबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है.

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