
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए 12 दिन बाद यानी पहली अप्रैल से ‘एकीकृत पेंशन योजना’ लागू हो जाएगी। जो कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में आएंगे, उन्हें क्या कुछ मिलेगा, ये सब बातें तय कर ली गई हैं। न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात अधिवर्षिता पर 10 हजार रुपये प्रतिमाह का सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान होगा। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि यह स्कीम, विद्यमान पेंशन योजनाओं से अलग है, क्योंकि इसमें सुनिश्चित भुगतान के रूप में निर्धारित लाभ के साथ निर्धारित अंशदान की सुविधा शामिल है। ‘एकीकृत पेंशन योजना’, कर्मचारियों को बाजार संबद्ध प्रतिलाभ की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है। इतना ही नहीं, यूपीएस, राजकोषीय विवेक साथ-साथ अंतर नागरिक और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी को बनाए रखना सुनिश्चित करती है।
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