Surat: सूरत में एक कपड़ा इकाई में दर्जी के रूप में काम करने वाले 26 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि खुद को आईपीएस अधिकारी बताने के आरोप में युवक को पकड़ा है। डीसीपी भागीरथ गढ़वी ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपी की पहचान मोहम्मद सरमज आलम के रूप में हुई है जो कि बिहार का मूल निवासी है।
लोगों को प्रभावित करने के लिए पुलिस की वर्दी में सार्वजनिक स्थानों पर घूमने का शौकीन है। आलम दुकानों पर जाता था और पुलिस की वर्दी में तस्वीरें खिंचवाना पसंद करता था। उसने क्राइम पेट्रोल जैसे कुछ टीवी धारावाहिकों से प्रेरित होने का दावा किया।

आईपीएस अधिकारी का लगा हुआ था बैज
एक विशिष्ट सूचना के आधार पर गढ़वी ने कहा कि पता चला कि एक व्यक्ति खुद को पुलिस अधिकारी बताकर शहर के उधना इलाके में सड़क पर वाहनों को रुकने के लिए कह रहा था। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आलम को पकड़ लिया, जिसने खाकी वर्दी पहन रखी थी और कंधे पर आईपीएस अधिकारी का बैज लगा हुआ था।

डीसीपी ने कहा ‘पुलिस को उसके बैग से एक वॉकी-टॉकी वाला खिलौना, एक पिस्तौल के आकार का सिगरेट लाइटर, आंध्र प्रदेश पुलिस का एक बैज और एक अन्य पुलिस की वर्दी मिली। आलम बिहार का मूल निवासी है और उसने 10 वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। वह पिछले सात वर्षों से सूरत में एक कपड़ा इकाई में दर्जी के रूप में काम कर रहा है।’ उन्होंने कहा कि आलम ने एक ऑनलाइन स्टोर से आईपीएस बैज खरीदा था।

खाकी वर्दी पहनने का है शौक
आलम ने पुलिस को बताया कि उसे लोगों को प्रभावित करने के लिए खाकी वर्दी पहनने का शौक है और यह पहली बार है जब उसने आईपीएस कंधे पर बैज लगाया है। इससे पहले वह पुलिस की वर्दी पहनकर बाजार में घूमता था, लेकिन आईपीएस बैज नहीं लगाता था। वह दुकानों पर जाता था और वर्दी में तस्वीरें खिंचवाना पसंद करता था। उसने क्राइम पेट्रोल जैसे कुछ टीवी धारावाहिकों से प्रेरित होने का दावा किया था। अब तक गढ़वी ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने खुद को पुलिस बताकर किसी से पैसे नहीं वसूले। आलम को आईपीसी की धारा 170 और 171 के तहत प्रतिरूपण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

सांसद कंगना रनौत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें कोर्ट में नहीं हुईं हाजिर, अब 18 दिसंबर की दी गई तारीख

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आगरा। राष्ट्रद्रोह वाद के केस में सांसद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत बृहस्पतिवार को भी स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता भी हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय कर दी।

किसानों पर अभद्र टिप्पणी का है मामला राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने कोर्ट में धारा 200 सीआरपीसी के तहत अधिवक्ता के बयान दर्ज हुए थे। अधिवक्ता ने वाद पत्र में लिखा है कि वह देश के किसानों के प्रति और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव एवं सम्मान रखते हैं। 26 अगस्त 2024 को भाजपा सांसद कंगना रनौत ने टीवी चैनलों पर दिए साक्षात्कार में किसानों पर अभद्र टिप्पणी की। इसके पहले 16 नवंबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाया था।

नोटिस रिसीव होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई कंगना कोर्ट ने 13 नवंबर को कंगना के दिल्ली एवं कुल्लू मनाली के पते पर दो नोटिस भेजकर 28 नवंबर को हाजिर होने के लिए आदेश दिए थे। नोटिस रिसीव होने के बाद भी कंगना 28 नवंबर को कोर्ट में हाजिर नहीं हुई । तब कोर्ट ने फिर से दो नोटिस देकर 7 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी। बाद में गुरुवार की तारीख दी थी।

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