मुंबई: महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) की परीक्षा नहीं देने वाले रियल एस्टेट एजेंट्स की परेशानी बढ़ गई है। नियमों का पालन नहीं करने वाले 20 हजार एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन रेरा ने एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। जनवरी 2023 में रेरा ने सभी एजेंट्स के लिए परीक्षा अनिवार्य कर दी थी। परीक्षा पास होने के बाद एजेंट को अपना प्रमाणपत्र वेबसाइट पर अपलोड करना था। ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए हाउसिंग प्रॉजेक्ट की सही जानकारी उन तक पहुंच सके, इसके लिए महारेरा ने कई कदम उठाए हैं। रेरा ने 1 जनवरी 2024 से रियल एस्टेट एजेंट के लिए परीक्षा अनिवार्य कर दी थी। नियम लागू होने के बाद भी 20 हजार एजेंट ने इस नियम का पालन नहीं किया। रेरा ने परीक्षा नहीं देने वाले ऐसे 20 हजार एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। रजिस्ट्रेशन निलंबित होने के बाद यह एजेंट इस सेक्टर में आधिकारिक तौर पर काम नहीं कर पाएंगे।
एग्जाम देना था जरूरी
महारेरा अध्यक्ष अजोय मेहता के अनुसार, रियल एस्टेट सेक्टर में एजेंट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एजेंट सीधे ग्राहकों से संपर्क करते हैं। ऐसे में प्रॉजेक्ट और सेक्टर से जुड़ी हर जानकारी का ज्ञान होना जरूरी है। जब एजेंट को सही जानकारी होगी, तब वह ग्राहकों तक सही जानकारी पहुंचा पाएगा। इसलिए उन्हें प्रशिक्षित करने और परीक्षा देना अनिवार्य किया गया। ऐसे में परीक्षा न देनेवाले एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया है। अगर कोई बिल्डर ऐसे एजेंट्स की सेवा लेता है, तो उनके प्रॉजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी रद्द कर दिया जाएगा।
एजेंट के पास अब विकल्प क्या हैं?
जिन एजेंट का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया गया है, वह एक साल के भीतर परीक्षा पास कर अपना प्रमाणपत्र वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। प्रमाणपत्र अपलोड होने पर उनका निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। एक साल के भीतर प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं करने वाले एजेंट का रजिस्ट्रेशन एक साल बाद पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद एजेंट आगामी छह महीने तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
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