वॉशिंगटन. अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump) के अगले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। अमरीका के कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी संविधान के बगावत क्लॉज का हवाला देते हुए रिपब्लिकन नेता ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव की बैलेट रेस से बाहर कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि ट्रंप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। यह पहला मौका है, जब अमरीकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया गया है। यह धारा विद्रोह में शामिल अधिकारियों को पद संभालने से रोकती है।
कोर्ट ने फैसला यूएस कैपिटल पर 6 जनवरी, 2021 को हुए प्रदर्शन और हमले के मामले में दिया है। यह घटना ट्रंप के पिछला चुनाव हारने के बाद हुई थी। चुनाव में जो बाइडन की जीत को मानने से इनकार करते हुए ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल में घुसकर प्रदर्शन किए थे।
डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति, अमरीका
ट्रंप के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हैं। इनमें भी उनके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर रोक की मांग की गई है। कोलोराडो के कोर्ट का फैसला 6 याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर आया है। उन्होंने ट्रंप को 2024 के चुनाव में बैलेट से रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। अर्जी में दावा किया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अमरीका के अधिकारी के रूप में काम नहीं कर सकता, जिसने पहले संघीय पद की शपथ ली हो और अमरीका के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो।