
Santacruz hotel fire: रविवार को सांताक्रूज़ के होटल गैलेक्सी में हुई तीन मौतों के लिए एक दोषपूर्ण विद्युत सर्किट जिम्मेदार था । एक निरीक्षण के दौरान, मुंबई फायर ब्रिज ने पाया कि होटल में कोई अग्नि-सुरक्षा प्रणाली नहीं थी। फायर ब्रिगेड ने सिस्टम स्थापित करने में विफल रहने पर होटल को नोटिस भेजने और उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने का फैसला किया है।
मुंबई फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने कहा, ”हमारी टीम ने सोमवार सुबह होटल का दौरा किया। एक दोषपूर्ण विद्युत सर्किट पाया गया, जिससे चिंगारी भड़की होगी। ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग फैल गई। इसकी उत्पत्ति दूसरी मंजिल के एयर कंडीशनर में हुई थी। कपड़ों और तारों के कारण घना धुआं पैदा हो गया।
अधिकारी ने कहा, “हमने राज्य सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक को फैकल्टी सर्किट के बारे में सूचित कर दिया है। वे कार्रवाई करेंगे।”
मुख्य अग्निशमन अधिकारी रवींद्र अंबुलगेकर ने कहा, “हम महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम के तहत संबंधित व्यक्तियों को नोटिस देंगे।”
अधिनियम के अनुसार आग से बचाव की व्यवस्था स्थापित करने के लिए 30 से 120 दिन की समय सीमा है। “लेकिन हम होटल के मालिक को इतना समय नहीं देंगे। हम उसे तुरंत अग्नि-सुरक्षा उपकरण स्थापित करने का आदेश देंगे या हम पानी और बिजली की आपूर्ति काट देंगे। “अवैध परिवर्तन किए गए थे या नहीं, इसका निर्णय नागरिक वार्ड कार्यालय और संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। हम एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसे हमारे वरिष्ठों को सौंपा जाएगा, ”फायर ब्रिज के एक अधिकारी ने कहा।रविवार को सांताक्रूज़ के होटल गैलेक्सी में हुई तीन मौतों के लिए एक दोषपूर्ण विद्युत सर्किट जिम्मेदार था । एक निरीक्षण के दौरान, मुंबई फायर ब्रिज ने पाया कि होटल में कोई अग्नि-सुरक्षा प्रणाली नहीं थी। फायर ब्रिगेड ने सिस्टम स्थापित करने में विफल रहने पर होटल को नोटिस भेजने और उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने का फैसला किया है।
मुंबई फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने कहा, ”हमारी टीम ने सोमवार सुबह होटल का दौरा किया। एक दोषपूर्ण विद्युत सर्किट पाया गया, जिससे चिंगारी भड़की होगी। ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग फैल गई। इसकी उत्पत्ति दूसरी मंजिल के एयर कंडीशनर में हुई थी। कपड़ों और तारों के कारण घना धुआं पैदा हो गया।
अधिकारी ने कहा, “हमने राज्य सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक को फैकल्टी सर्किट के बारे में सूचित कर दिया है। वे कार्रवाई करेंगे।”
मुख्य अग्निशमन अधिकारी रवींद्र अंबुलगेकर ने कहा, “हम महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम के तहत संबंधित व्यक्तियों को नोटिस देंगे।”
अधिनियम के अनुसार आग से बचाव की व्यवस्था स्थापित करने के लिए 30 से 120 दिन की समय सीमा है। “लेकिन हम होटल के मालिक को इतना समय नहीं देंगे। हम उसे तुरंत अग्नि-सुरक्षा उपकरण स्थापित करने का आदेश देंगे या हम पानी और बिजली की आपूर्ति काट देंगे। “अवैध परिवर्तन किए गए थे या नहीं, इसका निर्णय नागरिक वार्ड कार्यालय और संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। हम एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसे हमारे वरिष्ठों को सौंपा जाएगा, ”फायर ब्रिज के एक अधिकारी ने कहा।